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छत्तीसगढ़ में दिवंगत डॉक्टर के परिवार को मिलेगी पेंशन, 34 साल की सेवा मान्य; एरियर्स और ब्याज का भी होगा भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद ने रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय के दिवंगत सह प्राध्यापक स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला के परिवार को बड़ी राहत देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने उनकी 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा अवधि को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा मानने की स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले के बाद उनके पात्र परिवारजनों को परिवार पेंशन के साथ बकाया राशि (एरियर्स) और नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से पेंशन लाभ की प्रतीक्षा कर रहे संबंधित परिवार को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 34 वर्ष से अधिक के सेवाकाल को परिवार पेंशन की गणना के लिए मान्यता दी गई है।

34 साल से अधिक की सेवा अवधि को मिली मान्यता

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला ने रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय में सह प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी थीं। उनकी 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा अवधि को परिवार पेंशन के उद्देश्य से नियमित सेवा माना जाएगा।

इस स्वीकृति के आधार पर उनके पात्र परिवारजनों की परिवार पेंशन की पात्रता और देय राशि का निर्धारण किया जा सकेगा। हालांकि, सेवा अवधि को नियमित मानने का यह निर्णय विशेष रूप से परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए है। इसे अन्य सेवा संबंधी लाभों के लिए स्वतः नियमितीकरण नहीं माना जाएगा।

परिवार पेंशन के साथ एरियर्स और ब्याज भी मिलेगा

राज्य मंत्रिपरिषद ने परिवार को केवल पेंशन का लाभ देने की ही मंजूरी नहीं दी है, बल्कि बकाया राशि और नियमानुसार ब्याज के भुगतान को भी स्वीकृति प्रदान की है।

इसके तहत संबंधित विभागीय नियमों के अनुसार परिवार पेंशन की गणना की जाएगी। इसके बाद पात्र परिवारजनों को देय एरियर्स और निर्धारित नियमों के मुताबिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

रायपुर मेडिकल कॉलेज के दिवंगत सह प्राध्यापक से जुड़ा मामला

यह निर्णय रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय में सह प्राध्यापक रहे स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवा अवधि और उनके परिवार की पेंशन पात्रता से संबंधित है। उनकी लंबी सेवा अवधि को लेकर परिवार पेंशन के प्रयोजन से नियमित सेवा मानने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था।

मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निर्धारित सेवा अवधि को परिवार पेंशन की गणना के लिए मान्य कर दिया है। इससे उनके पात्र परिवारजनों को पेंशन संबंधी वित्तीय लाभ मिल सकेंगे।

कितनी मिलेगी पेंशन और कब होगा भुगतान?

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद अब संबंधित विभाग नियमानुसार परिवार पेंशन, बकाया राशि और ब्याज की गणना करेगा। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध निर्णय में मासिक परिवार पेंशन की राशि, कुल एरियर्स, ब्याज दर और भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद का यह फैसला स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला के पात्र परिवारजनों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। 34 साल से अधिक की सेवा अवधि को परिवार पेंशन के लिए मान्यता मिलने से अब पेंशन और बकाया भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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